बढ़ते कोरोना के मद्देनजर पूरे देश में फिर लॉक डाउन की आशंकाए व्यक्त की जा रही थी। गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के बाद बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के बाद बिहार की शादियों में सड़कों पर बैंड बाजा के साथ बारात पर रोक लगा दी गई है। गृह सचिव आमिर सुबहानी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने तत्काल प्रभाव से इसे पूरे बिहार में लागू करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह आदेश 3 दिसंबर तक लागू रहेगा।
गृहसचिव के अनुसार जिन जिलों में कोरोना का ग्रोथ रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां पर विशेष नजर होगी। जिसमें सबसे अधिक बिहार के पांच जिले पटना, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण में कोरोना का ग्रोथ रेट 10 फीसदी से ज्यादा है। ऐसे में इन जिलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
नये आदेश के अनुसार अब शादियों में 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। इसमें वर-वधू पक्ष और खाना बनाने वालों की संख्या शामिल है। जो भी लोग शादी में शामिल होंगे उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यहां तक की दूल्हा दुल्हन को भी फेस मास्क लगाना पड़ेगा। मौके पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही किसी को शादी समारोह में इंट्री करायी जाएगी। साथ ही सेनेटाइजेशन की व्यवस्था भी रखनी होगी।
वहीं श्राद्धकर्म को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब 25 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर ऐसा करते है तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भी सभी का मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू होगा। नये गाइडलाइन्स का हर हाल में सभी को पालन करना आवश्यक होगा।
वहीं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने-अपने जिलों में यह सुनिश्चित करे कि, श्रद्दालु गंगा या नदीं में नहाने ना जाएं। इसके लिए सभी को कोरोना जागरूकता के माध्यम से जागरूक करना होगा। इस काम में स्थानीय लोगों की मदद लेने की बात कही गयी है।
उधर सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या को लेकर भी निर्देश दिया गया है। नये गाइडलाइन के अनुसार 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी बुलाने पर रोक लगा दी गयी है। जबकि 50 प्रतिशत सवारी के साथ ही 31 दिसंबर तक सार्वजनिक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गयी है।