बिहार में दूसरी शादी को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं। बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी को लेकर राज्य सरकार ने नये नियम बनाए हैं। जिसके अनुसार बिहार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों की दूसरी शादी तभी वैलिड मानी जाएगी जब इसके लिए सरकार से अनुमति लेंगे। बिहार सरकार ने नया नियम कुछ इस तरह तय किया हैं कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो इसके लिए पहले विभाग में सूचना देनी होगी। जहां से अनुमति मिलने के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। हां अगर शादी की अनुमति नहीं लेते हैं तो शादी वैध नहीं होगी।

नये गाइडलाइन के मुताबिक पूर्व पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए अगर कोई दूसरी शादी करता हैं तो उसे अवैध माना जाएगा। वहीं इस तरह की दूसरी शादी से हुए बच्चे को अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए किसी तरह की दावेदारी का हक नहीं होगा। साथ ही किसी भी सरकारी कर्मी के नौकरी में रहते हुए अगर निधन हो जाती हैं, उस स्थिति में दूसरी शादी से हुए बच्चे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सही नहीं माने जाएंगे। दूसरा विवाह अगर कानून का पालन करते हुए किया गया है तो ऐसी स्थिति में पत्नी और बच्चे अनुकंपा आधारित नौकरी के योग्य माने जाएंगे।

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक पहली पत्नी का स्थान पहले माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग कुछ ओर से इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, मंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के अधिकारियों को भेज दिया गया हैं। पहली पत्नी के रहते हुए अगर दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की नौबत आती हैं, तो जीवित पत्नी की तरफ से अनापत्ति या फिर शपथ पत्र देना होगा। बता दें कि हाल के दिनों में दूसरी शादी के संतान को अनुकंपा नौकरी दिलाने के मामले सामने आए थे। और कई मामलों में फ्रॉड भी शामिल थे। जिसको देखते हुए सरकार ने तय किया कि बिहार सरकार के किसी भी कर्मचारी को दूसरी शादी करने से पहले विभाग में सूचना देना होगा। तभी उनकी असामयिक निधन होने पर दूसरी पत्नी से हुए संतान को अनुकंपा पर नौकरी मिल पाएगी।